ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पशु क्रूरता एवं गोवध निरोधक कानून के आरोपी ड्राइवर रमाकांत यादव की जमानत सशर्त मंजूर कर ली है कोर्ट ने उसे निजी मुचलके और दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है, यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने दिया है याची के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में एफआइआर दर्ज है याची का कहना है कि उसे झूठा फंसाया गया है उसके पास से चार गाय और चार बछड़े की बरामदगी दिखाई गई है लेकिन कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है याची ड्राइवर है उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है वह 25 जून 2022 से जेल में बंद है जमानत पर छूटा तो वह मुकदमे के ट्रायल में सहयोग करेगा ।
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