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अधिवक्ता नबी अहमद के हत्याकांड में दारोगा शैलेंद्र सिंह को कोर्ट ने सुनाई अजीवन करावास की सजा...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह

प्रयागराज : जनपद में आज से साढ़े सात साल पहले अदालत परिसर में अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या में कोर्ट ने अब जाकर आरोपित बर्खास्त दारोगा शैलेंद्र सिंह को दोषी करार दिया है, इतना ही नहीं कोर्ट ने दारोगा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, यह आदेश रायबरेली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दिया है, बतादें कि दारोगा कि मदद को एक समय में पुलिस कर्मियों ने भी अभियान चलाया था पर बावजूद इसके फिर भी केस हार गए, जानकारी के मुताबिक रामपुर करछना निवासी अधिवक्ता नबी अहमद कोर्ट परिसर में थे तभी वहां दारोगा शैलेंद्र सिंह एक मुकदमे के सिलसिले में गये हुए थे ।

इसी बीच नबी अहमद और शैलेंद्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, शैलेंद्र ने अपनी रिवाल्वर निकालकर फायरिंग कर दी और गोली नबी अहमद को लग गई, इससे उनकी मौत हो गई, गोली चलते ही वहां मौजूद अन्य अधिवक्ता भड़क गए और शैलेंद्र की रिवाल्वर छीन कर फायरिंग करने लगे, जिसके बाद सूचना पर पहुंची अन्य पुलिस फोर्स ने बीच बचाव किया था, दरोगा के गिरफ्तारी के बाद से आप जाकर माननीय न्यायालय ने उसे दोषी साबित किया है ।

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