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पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी से सम्बन्धित अभियोग में 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व ₹ 1000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया...

रिपोर्ट- ईश्वर दीन साहू


प्रयागराज : श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज महोदय द्वारा मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को दण्डित कराए जाने के सम्बन्ध में दिए गये दिशा-निर्देशों के क्रम में पुलिस उपायुक्त नगर के पर्यवेक्षण में थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज में पंजीकृत मु0अ0सं0 456/2016  धारा 379/411 भा०द०वि० में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एसीजेएम-09 इलाहाबाद द्वारा अभियुक्त अशोक सिंह पुत्र राम किशुन निवासी भिटारी थाना लोहता जनपद वाराणसी को जेल में बितायी गयी अवधि तथा ₹ 1000/- के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतेय होगा।पैरोकारों का विवरण- 1.श्री राम सिंह, अभियोजन अधिकारी। 2.उ0नि0 नौशाद अहमद जलाली, मॉनिटरिंग सेल, कमिश्नरेट प्रयागराज। 3.हे0का0 शिव सहाय, पैरोकार थाना धूमनगंज, कमिश्नरेट प्रयागराज। 4. म०का० प्रियंका सिंह, कोर्ट मोहर्रिर।

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