ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह
कौशाम्बी : जनपद में मुख्य विकास अधिकारी सुखराज बन्धु ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गए हैं। योजनान्तर्गत पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन करने विषयक मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नवत दिए गए है। पात्रता में लाभार्थी-ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छतयुक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेंगा। पात्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक-आश्रम विहीन परिवार, बेसहारा/भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढ़ोने वाले, आदि जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूर। अपात्रता का मानक है मोटरयुक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन हो, मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो, 50000 रुपए अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हाो। आवेदनकर्ता/परिवार का कोई सदस्य 15000 रुपए प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिये नाव रखने वाले लाभार्थी तथा जिस परिवार का सदस्य 10000 प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले है। उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है ।
पीएम आवास योजना के अंतर्गत जिम्मेदारों को दिए गए निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदु...
जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित कर ग्रामवासियों को संशोधित मानक एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाय। इस बैठक को पीएमएवाई-जी सर्वे 2024 उन्मुखीकरण गोष्ठी का नाम दिया जाय। प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन दिन पूर्व बैठक में गांव के अधिकाधिक लोग प्रतिभाग करें। बैठक की फोटोग्राफी कराकर इसे एलबम के रूप में जनपद स्तर पर संरक्षित किया जाय। खण्ड विकास अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचातय की बैठक की प्रतिभागिता के लिए स्वयं को या अपने अधीनस्थ सहायक विकास अधिकारियों को नामित करेंगे। बैठक का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाय कि पूरे विकास खण्ड की बैठक अधिकतम एक सप्ताह में समाप्त हो जाय। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जायेगा, इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जायेंगा। इस चयन से जुड़ी प्रत्येक पहलू की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जायेंगी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जायेंगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेंगी तथा इसका फोटोग्राफ भी जनपद स्तर पर संरिक्षत किया जायेंगा ।
पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे जनसामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकें। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने तक इस बीच आयोजित होने वाले सभी तहसील एवं थाना दिवसों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नये मानको एवं चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी देने की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी द्वारा करायी जाय तथा इसका भी फोटोग्राफ जनपद स्तर पर संरक्षित किया जायेंगा। ग्राम पंचायत सचिव एवं खण्ड विकास अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे जिसकी पत्रावली अलग बनाकर रखी जायेंगी तथा जो भी निस्तारण होगा उसको भी उस पत्रावली में रक्षित किया जायेंगा। इसी तरह अपीलीय कमेटी के स्तर पर भी विकास खण्डवार पत्रावली बनायी जायेंगी। योजना के प्रचार-प्रसार एवं लाभार्थियों की जागरूकता के लिए निर्मित कराये जा रहे मॉडल आवास तत्काल पूर्ण करायें जाय तथा जहां मॉडल आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ है वहां निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
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