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फर्जीवाड़ा करके दोबारा बेच दी भूमि, प्रथम क्रेता ने की पुलिस में शिकायत...

ब्यूरो रिपोर्ट-सुरेश सिंह 

कौशाम्बी : जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र से एक जालसाजी कर भूमि को कई बार विक्रय कर देने का मामला सामने आया है। जिसकी शिकायत पीड़ित ने स्थानीय थाना में करते हुए जालसाजी करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग किया है। बतादें कि संदीपन घाट थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद उर्फ कोइलहा तहसील चायल के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद वसीम खाँ निवासी 3 मिशन रोड़ प्रयागराज की सम्पत्तियां जो ग्राम-कोइलहा और जुनैदपुर एवं उजिहिनी आइमा आदि में स्थित है। जिसकी वह देखरेख करता है और पूरी जानकारी रखता है। ग्राम उजिहिनी आइमा की आराजी सं०- 275 मि० रकबा 0.8270हे0 की सहखातेदारिया मोहम्मद सुल्तान की पत्नी नसरीन खान है और उन्होंने यह भूमि बैनामा द्वारा क्रय किया है।

सियानन्द पुत्र लालाराम निवासी ग्राम-उजिहिनी आइमा ने सर्वप्रथम उक्त भूमि में स्थित अपने सम्पूर्ण अंश का बैनामा दिनांक 16/01/1993 को महाराम पुत्र रामभजन निवासी ग्राम सरॉय आनादेव जिला प्रतापगढ़ के हक में कर दिया था। सियानन्द के बैनामा के आधार पर तत्समय तहसीलदार न्यायालय चायल जिला इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10/12/1993 को महाराम के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश भी पारित हो गया था। जिसके आदेश की छायाप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है तब से उक्त भूमि से सियानन्द का कोई मतलब और सरोकार नहीं रह गया है और न ही उस पर उसका कब्जा था। कागजात खतौनी में कर्मचारियों की लापरवाही से उक्त भूमि पर से सियानन्द का नाम खारिज होने से छूट गया। इसकी जानकारी होने पर नसरीन खान ने उसका नाम निरस्त करने हेतु न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है जो अपर उपजिलाधिकारी सदर, प्रयागराज के यहाँ नसरीन खान बनाम सियानन्द आदि विचाराधीन है।

वहीं पीड़ित को पता चला है कि सियानन्द ने उक्त भूमि का पुनः बैनामा धोखाधड़ी एवं कपटपूर्वक दिनांक 19/03/2024 को कमलेश कुमार गौतम पुत्र रामहरख निवासी ग्राम-दुसौती तहसील-हण्डिया जिला-इलाहाबाद और सतीश चन्द्र पुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम मोहीउद्दीनपुर भरेठा इब्राहिमपुर बम्हरौली तहसील सदर जिला-प्रयागराज के पक्ष में कर दिया है। जबकि उक्त भूमि पर सियानन्द का कब्जा सन 1993 से ही हट गया है। इस प्रकार उसने जानबूझकर एवं कपटपूर्ण तरीके से धोखाधड़ी का कार्य किया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत करते हुए उक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करायें जाने की मांग किया है‌।

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